दुष्कर्मी को 20 साल का कठोर कारावास,पानी भरने गई किशोरी से किया था दुष्कर्म

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मथुरा, 28 जून । उत्तर प्रदेश के मथुरा में बुधवार को विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट रामकिशोर यादव ने सुनवाई करते हुए नाबालिग से दुष्कर्म के आरोप में आरोपी उस्मान उर्फ नैना को 20 साल का कठोर कारावास और 50 हजार रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है।अर्थदंड न देने पर दोषी 6 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतेगा।जेल में बिताई गई अवधि इस सजा में समायोजित की जाएगी।अर्थदंड की आधी धनराशि पीड़िता को प्रदान की जाएगी।

थाने में दर्ज रिपोर्ट में पीड़ित के बाबा ने बताया‌ कि नाबालिग नातिन और गांव की ही एक अन्य लड़की के साथ दोपहर लगभग तीन बजे गांव के बाहर रेलवे स्टेशन के पास मीठा पानी लेने गयी थी।रास्ते में गांव का ही उस्मान उर्फ नैना मिला और मेरी नातिन को पकड़कर बाउंड्री के पास जंगल में खींच ले गया और उसके साथ बलात्कार की घटना को अंजाम दिया। जब उसके साथ गई लड़की ने घर आकर बताया तो हम मौके पर पहुंच गए। हमें देखकर उस्मान उर्फ नैना मेरी नातिन को छोड़कर भाग गया।काफी प्रयास किया,लेकिन उसको पकड़ नहीं सके। बता दें कि पीड़िता के बाबा की तहरीर के आधार पर थाना रिफाइनरी में उस्मान उर्फ नैना के खिलाफ आईपीसी की धारा 376 और 3/4 पोक्सो एक्ट में 20 नवंबर 2019 को केस दर्ज किया गया था।

इस केस की सरकार की ओर से पैरवी कर रहीं स्पेशल डीजीसी पोक्सो कोर्ट अलका उपमन्यु ने बताया कि पीड़िता के बाबा ने थाना रिफाइनरी में 20 नंबर 2019 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी।पीड़िता की तरफ से श्याम सिंह राजपूत और हंसराज सिंह एडवोकेट ने अदालत में पैरवी की थी

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